सोना (GOLD) खरीदने-बेचनें के लिए PAN अनिवार्य कर सकती मोदी सरकार
वित्तीय नियामकों के एक पैनल ने यह प्रस्तावित किया है कि सोने (GOLD) की हर खरीद-फरोख्त लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो। अगर सरकार इससे सहमत होती है तो सोने की खरीद भले ही कितनी भी राशि की हो इसके लिए पैन कार्ड जरूरी हो सकता है। फिलहाल सिर्फ दो लाख रुपये से अधिक सोने की खरीद के लिए ही पैन नंबर जरूरी होता है।
सोना खरीदने-बेचने के लिए पैन जरूरी!
सोने की हर खरीद-फरोख्त इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रजिस्ट्री में दर्ज की जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी ज्वैलर से सोना खरीदेंगे तो ऑनलाइन उसका हिसाब-किताब रखा जाएगा ताकि पता चल सके कि कहीं कोई व्यक्ति सोना खरीदकर काला धन तो जमा नहीं कर रहा है।
काले धन पर लगेगी रोक
समाचार पोर्टल आज तक के मुताबिक, हाउसहोल्ड फाइनेशियल पैनल की रिपोर्ट ने कहा, 'समिति ने यह सिफारिश सोने के रूप में काला धन जमा करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के इरादे से की है। समिति का मानना है कि कर निवारण का प्रवर्तन सख्त होना चाहिए। आरबीआइ ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की मीटिंग के बाद भारत में घरेलू वित्त के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया था।
समिति की सिफारिश
समाचार पोर्टल आज तक ने आगे लिखा है कि, लंदन के इंपीरियल कालेज के प्रोफेसर तरुण रामादोराई की अध्यक्षता वाली इस समिति में रिजर्व बैंक, सेबी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और पीएफआरडीए के प्रतिनिधि शामिल हैं।
सोने के लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में दर्ज किया जाए
समिति का कहना का है सोना खरीदने को पैन की अनिवार्यता होने के बाद इसका लेनदेन छिपकर किया जा सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए सभी तरह के सोने के लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में दर्ज किया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि सोना खरीदकर टैक्स चोरी रोकने के आयकर के आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही कर चोरी रोकने के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना चाहिए। समिति ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने का भी सुझाव दिया है ताकि सोने के बाजार को प्रोत्साहित किया जा सके।
टैक्स चोरी रोकने के डेली कैश लिमिट को भी मंजूरी दी जाए
पैनल का यह भी प्रस्ताव है कि टैक्स चोरी रोकने के डेली कैश लिमिट को भी मंजूरी दी जाए। चोरी छिपे होने वाले गोल्ड कारोबार को सामने लाने के लिए कमिटी का प्रस्ताव है कि हर ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के जरिए रजिस्टर करवाया जाय।