GST रिटर्न करने की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं क्‍लेम

सरकार ने गुरुवार को माल एवं सेवा कर (GST) व्‍यवस्‍था में बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट लेने वाले करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक सप्‍ताह का और समय दे दिया है। अब ये करदाता 28 अगस्‍त तक का रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।

Government extends deadline for filing GST return

जीएसटी व्‍यवस्‍था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जीएसटीआर 3बी जीएसटी नेटवर्क पर 20 अगस्‍त तक दाखिल करना है। रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत 5 अगस्‍त से हो गई है।

वित्‍त मंत्रालय ने उन इकाइयों को कुछ राहत देने की घोषणा जो इस नई व्‍यवस्‍था में बदलाव के दौर के इनपुट कर क्रेडिट का दावा करेंगी। इन इकाइयों को स्‍वआकलन के आधार पर 20 अगस्‍त तक टैक्‍स जमा कराना होगा। लेकिन उन्‍हें अपना रिटर्न 28 अगस्‍त तक दाखिल करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेने वाले करदाताओं को फॉर्म 3बी में अनिवार्य रुप से अपना कर और रिटर्न 20 अगस्‍त से पहले जमा कराना होगा।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+