सरकार ने गुरुवार को माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट लेने वाले करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है। अब ये करदाता 28 अगस्त तक का रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।

जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जीएसटीआर 3बी जीएसटी नेटवर्क पर 20 अगस्त तक दाखिल करना है। रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत 5 अगस्त से हो गई है।
वित्त मंत्रालय ने उन इकाइयों को कुछ राहत देने की घोषणा जो इस नई व्यवस्था में बदलाव के दौर के इनपुट कर क्रेडिट का दावा करेंगी। इन इकाइयों को स्वआकलन के आधार पर 20 अगस्त तक टैक्स जमा कराना होगा। लेकिन उन्हें अपना रिटर्न 28 अगस्त तक दाखिल करना होगा।
मंत्रालय ने कहा कि बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेने वाले करदाताओं को फॉर्म 3बी में अनिवार्य रुप से अपना कर और रिटर्न 20 अगस्त से पहले जमा कराना होगा।


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