GST नेटवर्क पर कल से रिटर्न फाइल कर सकती हैं कंपनियां
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है। यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी।
जीएसटी नेटवर्क के सीईओ नवीन कुमार ने गुरुवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है। यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि कंपनियां जुलाई के लिए 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर अपना पहला जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकती हैं और टैक्स भुगतान कर सकती हैं।
स्व-आकलन के आधार पर कर सकते हैं रिटर्न
जीएसटी नेटवर्क नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए आईटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। जीएसटी काउंसिल ने कंपनियों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने को लेकर उन्हें जीएसटी लागू होने के बाद के पहले दो महीनों में स्व-आकलन के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है।
भरना होगा GSTR3B फॉर्म
जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटी R3बी फॉर्म भरकर पूरा किया जाएगा। कुमार ने कहा, हम अंतरिम रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू करेंगे और जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी पंजीकृत इकाई को रिटर्न फाइल करना होगा।
25 बैंकों के साथ किया है गडजोड़
उन्होंने कहा कि जीएसटीएन ने टैक्स कलेक्शन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है। कुमार ने कहा, हमने निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े बैंकों के साथ गठजोड़ किया है। टैक्स पेमेंट सुविधा पहले से चालू है और एकीकृत जीएसटी संग्रह किया जा रहा है। इसके साथ 20 अगस्त तक रिटर्न भरने के साथ केंद्रीय और राज्य जीएसटी भी आएगा।
71.30 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं जीएसटी पोर्टल से
उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक करदाता जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इसके साथ 13 लाख नए पंजीकरण हुए। इन कंपनियों को जुलाई के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक भरना होगा। कंपनियों को अगस्त के लिए बिक्री रसीद 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक देना होगा। सितंबर के लिए बिक्री रिटर्न 10 अक्टूबर तक भरना होगा।