कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे।
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार को कहा कि अब तक लगभग 5.12 लाख कारोबारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत टैक्स भुगतान की एकमुश्त योजना 'कंपोजीशन स्कीम' का विकल्प चुना है। राजस्व सचिव ने ट्वीट किया, "रविवार (30 जुलाई) तक 5.12 लाख कारोबारियों ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना।"
16 अगस्त है आखिरी तारीख
कंपोजीशन लेवी के लिए सूचना देने की अंतिम समय सीमा 16 अगस्त है। सालाना 75 लाख से कम टर्नओवर वाला व्यापार कंपोजीशन स्कीम लेने के योग्य होगा। अधिया ने उन खबरों को 'गलत' करार दिया, जिसके मुताबिक केवल एक लाख कारोबारियों ने ही विकल्प के तौर पर कंपोजीशन स्कीम का चयन किया है। आईस्क्रीम, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद निर्माता व सेवा प्रदाता (रेस्तरां को छोड़कर) कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं।
नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ
योजना के तहत, व्यापारी, विनिर्माता तथा रेस्तरांओं के मालिकों को क्रमश: एक, दो तथा तीन फीसदी कर का भुगतान कर सकते हैं। कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता उसके कारोबार के टर्न ओवर के 75 लाख रुपये की सीमा पार के साथ ही खत्म हो जाएगी। कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे।
वित्तीय वर्ष के मध्य में नहीं चुन सकते विकल्प
अगर कोई व्यक्ति सामान्य करदाता के रूप में पंजीकरण करता है और उसका टर्न ओवार 75 लाख रुपये से कम होता है, तो वह साल के बीच में कंपोजीशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकता और यह विकल्प वह अगले वित्त वर्ष में ही चुन सकेगा।
कारोबारी को लिखकर देनी होगी सूचना
कारोबारी को यह बताना होगा कि वह एक कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठा रहा है या अपनी दुकान या परिसर में एक बोर्ड में लिखकर यह दर्शाना होगा। इसके अलावा, आपूर्ति के बिल पर कारोबारी को यह दर्शाना होगा कि वह कंपोजीशन स्कीम करदाता है, और उसे आपूर्तियों पर कर देने की जरूरत नहीं है।


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