अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं तो यह जरुरी खबर जरुर पढ़ें। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा।
अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं तो यह जरुरी खबर जरुर पढ़ें। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। अब पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। अब बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार और और पैन कार्ड का उपयोग डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
पहले थे ये नियम
अब से पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट के 1980 नियम के अनुसार 26/01/1989 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके लिए पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था। अब यह नियम बदल चुका है।
पैन और आधार का होगा उपयोग
अब बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पैन कार्ड और आधार कार्ड को सबूत के तौर पर लिया जाएगा। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड के आवेदक की जन्मतिथि युक्त पिछले स्कूल में दाखिला/ स्कूल छोड़ने/ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड, ई-आधार/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर आईडी कार्ड और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड भी मान्य होंगे।
अब आसानी से उपलब्ध होगा पासपोर्ट
सरकारी कर्मचारी अपने सर्विस और पेंशन रिकॉर्ड दे सकते हैं, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि ऐसा करने का उद्देश्य लाखों लोगों को पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध कराना है।
फीस में भी मिलेगी 10% की छूट
8 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पासपोर्ट फीस में 10% की छूट दी जाएगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले एप्लिकेंट सिर्फ एक अभिभावक का नाम ही दे सकते हैं, ऐसा करने से सिंगल पैरेंट्स को मदद मिलेगी।
पासपोर्ट फॉर्म के अटैचमेंट का नंबर 15 से 9 कर दिया गया
पासपोर्ट फॉर्म के अटैचमेंट या अनुलग्नकों का नंबर 15 से 9 कर दिया गया है। अब इसका सिर्फ प्लेन पेपर पर प्रिंट लिया जा सकता है। इन कागजों को आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको किसी भी नोटरी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर की जरुरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिन शादीशुदा जोड़ों का तलाक हो चुका है या वे अलग रह रहे हैं उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट और अपने पति या पत्नी का नाम देना जरुरी नहीं होगा।
अब 10 दिन में ही मिल जाएगा पासपोर्ट
विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर आवेदक की आपराधिक रेकॉर्ड के सत्यापन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अब विभाग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डेटाबेस की सहायता से आवेदक के आपराधिक इतिहास की जानकारी पा पाएगा। पहले, पासपोर्ट पाने में महीनों लग जाते थे पर अब केवल दिनों का वक्त लगेगा। आवेदक को 10 दिनों में पासपोर्ट इस एक शर्त पर प्राप्त होगा कि वह पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुलिस सत्यापन कराएगा।
More From GoodReturns

नया मल्टी-एसेट NFO: SIP या एकमुश्त, निवेश से पहले ये 5 बातें जरूर जानें

EMI और क्रेडिट कार्ड बिल: सोमवार को बैंक अकाउंट में रखें बैलेंस, वरना कटेगा भारी जुर्माना

Tempsens Instruments IPO: आज से खुला निवेश का मौका, जानें प्राइस बैंड और लॉट साइज की पूरी डिटेल

Airtel का बड़ा झटका: अचानक बंद हुए कई लोकप्रिय प्रीपेड प्लान, रिचार्ज से पहले जानें ये जरूरी बात

जियो नेटफ्लिक्स बिलिंग में अचानक बदलाव! कहीं आपका प्लान तो नहीं हुआ डाउनग्रेड? चेक करें तुरंत

₹399 से कम में अनलिमिटेड 5G और OTT का तड़का, Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान्स की पूरी सच्चाई

भारत बनाम श्रीलंका मैच: लाइव स्ट्रीमिंग में बफरिंग? ₹22 से शुरू हैं ये बेस्ट डेटा प्लान्स

Kotak Diversified Equity All Cap NFO: आज बंद हो रहा है निवेश का मौका, क्या आपको दांव लगाना चाहिए?

PMFBY खरीफ 2026: आज है रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, बैंक बंद होने पर भी ऐसे करें आवेदन

Shiprocket Listing Today: शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री! क्या ₹120 के पार खुलेगा भाव?

शेयर बाजार का नया नियम: 3:15 बजे के बाद कैसे करें ट्रेड? CAS सेशन में मुनाफे का सही तरीका



Click it and Unblock the Notifications