30 जुलाई तक GST रजिस्ट्रशन अनिवार्य, ऐसे करें पंजीकरण
देश में जीएसटी (GST) लागू हो चुका है और जीएसटी के इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ उठाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
देश में जीएसटी (GST) लागू हो चुका है और जीएसटी के इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ उठाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देश के तमाम छोटे बड़े व्यापारी अभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएं हैं। अब सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन (सूचना) जारी की है जिसके मुताबिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई तक करना अनिवार्य होगा। जीएसटी कानूनों के अनुसार 30 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। सरकार की तरफ से जारी सूचना में सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द पंजीकरण करा लें।
किसे करवाना होगा रजिस्ट्रेशन ?
अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय कर रहा है और पूर्ववर्ती या पिछले वित्त वर्ष में उसका वार्षिक सकल कारोबार (टर्नओवर) 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) से ज्यादा है, तो उसे उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण कराना होगा जहां से वह कर योग्य आपूर्ति कर रहा है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति विशेषकर छूट वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
कैसे करें जीएसटी (GST) पंजीकरण
जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण कराना एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तैयार करते समय करदाता की सहूलियत को ध्यान में रखा गया है। आप सामान्य या साझा पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे ही पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए जरूरत केवल एक वैध पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
https://www.gst.gov.in/ के पेज पर जाने के बाद आपको GST का पोर्टल मिलेगा जहां आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको बॉक्स के में दिए गए विकल्पों का चुनाव करना होगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद आपको नया GSTIN नंबर मिलेगा।
दस्तावेज
आपके दिए गए विवरण सत्यापित होते ही आपको अपने व्यवसाय से संबंधित अन्य विवरण प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी दस्तावेज को संबंधित कार्यालय जाकर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है (जब तक कि कोई सवाल नहीं किया गया हो और विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराने को न कहा गया हो) और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है। यदि आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से लेकर 3 कार्य दिवसों के भीतर आपको पंजीकरण ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।
अगर नहीं किया GST रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण कराने से खुद को ही फायदा होगा। अगर कोई पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह पंजीकरण नहीं कराता है, तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएगा। न केवल वह, बल्कि ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो उससे खरीदारी करेगा वह भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने पर पेनाल्टी भी लगेगी। पंजीकृत होने से संबंधित व्यक्ति का व्यवसाय बढ़ेगा। अत: व्यापारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे और समय बर्बाद किए बिना जीएसटी के तहत तत्काल पंजीकरण कराएं।