सरकार का यूटर्न, पुरानी ज्‍वेलरी बेचने पर नहीं लगेगा 3% जीएसटी

राजस्‍व विभाग ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि पुराने गहनों और वाहनों की बिक्री में कोई जीएसटी कर नहीं लगाया जाएगा, क्‍योंकि यह बिक्री किसी व्‍यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है।

राजस्‍व विभाग ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि पुराने गहनों और वाहनों की बिक्री में कोई जीएसटी कर नहीं लगाया जाएगा, क्‍योंकि यह बिक्री किसी व्‍यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी के लागू हो जाने से प्रत्‍येक व्‍यक्ति और जौहरी इस बात से चिंतित थे कि पुराने स्‍वर्ण आभूषण और कारों के लेन-देन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्‍म के तहत 3 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेकिन अब कोई चिंता की आवश्‍यकता नहीं है क्‍योंकि अब इस पर 3 प्रतिशत जीएसटी कर हटाया जा रहा है।

No GST on sale of old gold jewelry and cars by individuals

आपको बता दें कि यह कहा गया था कि पुराने आभूषण अथवा सोना आदि बेचने पर प्राप्‍त राशि पर तीन प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हालांकि, अगर पुराने आभूषण बेचकर उस राशि से नये जेवरात खरीदे जाते हैं तो जीएसटी में से तीन प्रतिशत कर घटा दिया जाएगा।

आपको बता दें कि देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू कर दिया गया, इसमें सोने की खरीद फरोख्त पर तीन प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है जबकि जॉब वर्क पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा।

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