कंपनी ने 50,000 हजार का गिफ्ट दिया है तो नहीं लगेगा GST

जीएसटी के लागू हो जाने से लोगों को एक खुशखबरी और मिल गई है वह ये कि अब आपको कंपनी के द्वारा 50,000 रुपये तक का गिफ्ट अगर दिया गया है तो आपको उस पर कोई जीएसटी कर नहीं देना होगा।

जीएसटी के लागू हो जाने से लोगों को एक खुशखबरी और मिल गई है वह ये कि अब आपको कंपनी के द्वारा 50,000 रुपये तक का गिफ्ट अगर दिया गया है तो आपको उस पर कोई जीएसटी कर नहीं देना होगा।

Government clarified gifts worth up to Rs 50,000 will no GST

सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। इसके अलावा क्लब, हेल्थ एवं फिटनेस केंद्रों की मुफ्त सदस्यता पर भी जीएसटी नहीं लागू होगा। इसके साथ ही कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को इस दौरान या अपने रोजगार के संदर्भ में दी गई सेवा को भी नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे से बाहर रखा गया है।
नियोक्ता या कंपनी द्वारा यदि अपने कर्मचारी को किसी क्लब, हेल्थ या फिटनेस केंद्र की सदस्यता मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो यह भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा।

इस लागत से कंपनी (सी2सी) पैकेज के तहत उपलब्ध कराई गई मुफ्त आवास सुविधा पर भी लागू होगा। कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपहार और अन्य लाभ पर जीएसटी में कर लगने की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एक साल में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो वहीं 50,000 रुपये से अधिक का उपहार जीएसटी के दायरे में आएगा।

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