बिना अनुमति दुकानों का दौरा नहीं कर सकते GST अधिकारी

विभाग का कोई भी अधिकारी अनुमति के बिना व्यापारियों और दुकानदारों के परिसरों का दौरा करने के लिए अधिकृत नहीं है

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग जीएसटी अधिकारी बनकर व्यापारियों से पैसे की मांग कर रहे हैं, मगर विभाग के किसी भी अधिकारी को दुकानदारों के यहां निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई है।

Clarification by the Office of the Chief Commissioner of GST

मुख्य GST आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) के कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण, 'विभाग का कोई भी अधिकारी अनुमति के बिना व्यापारियों और दुकानदारों के परिसरों का दौरा करने के लिए अधिकृत नहीं है ; कोई भी कठिनाई होने पर फोन नंबर 011-23370115 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं'

मीडिया के ए‍क वर्ग में इस आशय की जानकारी दी गई है कि कुछ अवांछित तत्‍वों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर जीएसटी के नाम पर दुकानदारों और ग्राहकों से पैसा ऐंठने की कोशिश की है। मुख्य जीएसटी आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) के कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग संक्रमण काल में केवल दुकानदारों और व्यापारियों को सहूलियत देना चाहता है।

विभाग का कोई भी अधिकारी अनुमति के बिना व्यापारियों और दुकानदारों के परिसरों का दौरा करने के लिए अधिकृत नहीं है। कोई भी कठिनाई होने पर केन्द्रीय राजस्व भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली में फोन नंबर 011-23370115 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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