आधार को पैन से जोड़ने की फेहरिस्त में आयकर विभाग की रिर्पाट आ चुकी है जिसके हिसाब से 3.06 करोड़ आधार और पैन लिंक हो चुके हैं।
एक ओर जहां आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना जरुरी कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग के द्वारा कुछ लोगों को इसमें छूट मिल गई है। यानी कि उन्हें अपने आधार से पैन को लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 जुलाई से आधार और पैन का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सूचनाओं के हिसाब लोगों ने अपने आधार को पैन से लिंक करने का कार्य कई महीने पहले से ही शुरू कर दिया था। अब तक करीब 30 करोड़ पैन धारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है।
इन लोगों को मिली है छूट
आयकर विभाग द्वारा जिन लोगों को आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की छूट मिली है उनमें से प्रमुख हैं एनआरआई, भारत आए मेहमान और 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग। इसके अलावा असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी अपने आधार और पैन को आपस में लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह छूट उन्हें तभी मिलेगी जब उनका आधार पहले से न बना हो।
आधार से पैन को लिंक करने के लिए ये फॉर्म हुआ है जारी
GST के लागू हो जाने के बाद से आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मैन्युअल रुप से आधार को पैन से जोड़ने के लिए एक फॉर्म जारी किया है। इसके पहले आधार को ऑनलाइन आयकर विभाग की वेबसाइट या फिर SMS के जरिए भी जोड़ा जा सकता है।
आयकर विभाग की आई रिर्पोट
पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में सरकार की इस घोषणा के बाद तेजी आई है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य होगा।
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज 6.44 करोड़ ई-रिटर्न दाखिल करने वालों में से 3.06 करोड़ के मामलों में आधार-पैन को जोड़ दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आज की तारीख तक कुल 7.36 करोड़ पैन-आधार को जोड़ा गया है।


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