20 जुलाई तक जमा करा सकते हैं 5 सौ और 1 हजार के पुराने नोट

बैंकों और पोस्‍ट ऑफिसों को 500 और 1000 हजार रुपये के नोट जमा करने की एक बार फिर से मोहलत दी है। जिसके अंतर्गत सभी बैंक और पोस्‍ट ऑफिस 20 जुलाई तक पुराने नोट RBI के पास जमा कर सकते हैं।

वित्‍त मंत्रालय द्वारा बैंकों और पोस्‍ट ऑफिसों को 500 और 1000 हजार रुपये के नोट जमा करने की एक बार फिर से मोहलत दी गई है। जिसके अंतर्गत सभी बैंक और पोस्‍ट ऑफिस 20 जुलाई तक पुराने नोट RBI के पास जमा कर सकते हैं।

Now banks and post offices can deposit old notes with RBI

वित्‍त मंत्रालय ने यह भी कहा कि बैंक सिर्फ उन्‍हीं पुरानी नोटों को आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं जो कि 30 दिसम्‍बर तक बदली गई थीं। यह दूसरा मौका है जब आरबीआई ने बैंकों और पोस्‍ट ऑफिसों को पुराने नोट एक्‍सचेंज करने का मौका दिया है।

सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के आधार पर बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें। जमा करने की सीमा 20 जुलाई को समाप्‍त हो जाएगी। आपको बता दें कि नवबंर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी थी।

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