नहीं भरते हैं टैक्स फिर भी लिंक करें आधार से PAN, वर्ना हो जाएगा अमान्य

हाल ही में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लोगों को तात्कालिक राहत दी थी। वहीं केंद्र सरकार इस नियम को कड़ाई से लागू करने के पक्ष में है।

यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और अब तक आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द ही आपका पैन कार्ड (PAN) रिजेक्ट हो सकता है। जी हां, अगर आप पैनकार्ड धाकर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बतां दें कि आयकर की धारा 139A के मुताबिक अगर आप आयकर नहीं भरते हैं, लेकिन पैन कार्ड रखते हैं तो उसे आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।

Must Link PAN to Aadhar Card

SC से मिली है थोड़ी राहत

हाल ही में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लोगों को तात्कालिक राहत दी थी। वहीं केंद्र सरकार इस नियम को कड़ाई से लागू करने के पक्ष में है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली है जिनके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज है, अगर आपके पास दोनों ही दस्तावेज मौजूद हैं तो आपको किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। आपको नियमानुसार आधार और पैन कार्ड को लिंक करना ही होगा। भले आप करदाता न हों फिर भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना पडे़गा।

अमान्य हो सकता है आपका पैनकार्ड

अगर आपने अब तक अपना पैनकार्ड लिंक नहीं किया है तो हो सकता है कि भविष्य में आपका पैनकार्ड रिजेक्ट हो जाए। एक बार यदि पैनकार्ड रिजेक्ट हो गया तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप आधार और पैनकार्ड को जल्द से जल्द लिंक कर लें। पैनकार्ड अमान्य होने की सूरत में आपके लेन-देन के काम रुक सकते हैं।

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