चाय से लेकर रिवॉल्वर तक GST की दरें तय, विस्तार से पढ़ें

केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि अब जीएसटी (GST) यानि वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाए।

केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि अब जीएसटी (GST) यानि वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाए। गुरुवार को जीएसटी परिषद ने वस्तु एवं सेवा कर की दरें तय कर दी गई हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को 1,211 वस्तुओं पर करों की दर पर फैसला कर लिया। इनमें से ज्यादातर वस्तुओं पर 18 फीसदी की दर लगाई गई है। हालांकि सोना और बीड़ी पर करों की दर को लेकर कोई राय नहीं बन पाई और चर्चा जारी है।

दूध-अनाज होंगे सस्ते

दूध-अनाज होंगे सस्ते

वित्त मंत्री ने कहा कि अनाज सहित खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें छूट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में दूध को रखने का भी प्रस्ताव है। हालांकि डिब्बाबंद या ब्रांडेड खाद्य पदार्थो के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जेटली ने कहा कि शेष वस्तुओं पर कर की दरें परिषद की शुक्रवार की बैठक में तय की जाएंगी। वर्तमान में 400 वस्तुओं को कर से छूट दी गई है।

सिर्फ 19 फीसदी वस्तुएं होंगी वस्तुएं

सिर्फ 19 फीसदी वस्तुएं होंगी वस्तुएं

राजस्व सचिव हंसमुख अधिया के मुताबिक करीब 81 फीसदी वस्तुओं पर 18 फीसदी या उससे कम कर रखी गई है। केवल 19 फीसदी वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 फीसदी की दर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि केवल 6 श्रेणियों की वस्तुओं पर कर की दर का फैसला होना बाकी है, जिनमें सोना, बीड़ी और कार शामिल है।

डेली यूज की चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी

डेली यूज की चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी

हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी चीजों पर जीएसटी में 18 फीसदी कर लगेगा, जबकि फिलहाल इन पर 28 फीसदी कर लगाया जाता है। वहीं, चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल और कोयले पर 5 फीसदी कर लगेगा। आगे देखिए किन-किन वस्तुओं पर GST की दरें तय की गई हैं।

दूध-दही पर जीरो जीएसटी

दूध-दही पर जीरो जीएसटी

दूध और दही को जीएसटी के दायरे में लाया गया है लेकिन इन्हें जीरो जीएसटी में रखा गया है। हालांकि दूध से बनने वाली मिठाई और मिल्क प्रोडक्ट्स पर 5 फीसदी की जीएसटी दर तय की गई है।

चाय-कॉफी और चीनी पर 5 फीसदी जीएसटी

चाय-कॉफी और चीनी पर 5 फीसदी जीएसटी

सुबह की ताजगी यानि की चाय पर जीएसटी की 5 फीसदी की दर तय की गई है। इसमें चीनी, चाय और कॉफी शामिल हैं। इन पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू की गई है। हालांकि इंस्टैंट कॉफी को इस कटेगरी से दूर रखा गया है।

गेहूं-चावल पर जीरो GST

गेहूं-चावल पर जीरो GST

अनाज पर जीएसटी को लेकर कई तरह की राय थी। जीएसटी परिषद ने अनाज विशेषकर गेहूं और चावल की कीमत नीचे आ जाएंगी क्योंकि इन अनाज को जीएसटी से छूट मिली है। कुछ राज्यों में इन पर मूल्यवर्धित कर यानि की वैट लगाया जा सकता है।

पैक्ड भोजन अभी दर तय नहीं

पैक्ड भोजन अभी दर तय नहीं

अभी पैक्ड भोजन यानि की खाने के पैकेट पर जीएसटी की दर लागू नहीं की गई है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 1,211 चीजों में से 6 वस्तुओं के जीएसटी की दर तय कर दी है।

7 फीसदी चीजों पर जीरो जीएसटी

7 फीसदी चीजों पर जीरो जीएसटी

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 7 प्रतिशत चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है जबकि 14 फीसदी वस्तुओं को 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है।

28 फीसदी जीएसटी

28 फीसदी जीएसटी

17 फीसदी वस्तुओं को 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है। वहीं 43 फीसदी चीजों को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है जबिक 19 फीसदी वस्तुओं को 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है।

चाय से लेकर परमाणु रिएक्टर पर जीएसटी की दरें तय

चाय से लेकर परमाणु रिएक्टर पर जीएसटी की दरें तय

  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को 1,211 सामानों पर कर की दरें निर्धारित की। आम आदमी के लिए खुशी की बात यह है कि जीएसटी में 81 फीसदी सामानों पर कर की दर 18 फीसदी से कम रखी गई है।
  • जीएसटी के बाद छोटी कारों पर कर दर बढ़ सकती है। जीएसटी के अंतर्गत दूध, अंडे, नमक, ताजी सब्जियां, फल, गर्भनिरोधक, जैविक खाद, मिट्टी के बरतन, नारियल, प्रसाद (धार्मिक स्थलों के जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि) को कर से छूट मिली है।
  • जिंदा जानवर, फल जूस और मांस पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि मछली पर पांच फीसदी कर लगेगा। मक्खन और चीज पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि गाढ़ा किए गए दूध पर 18 फीसदी कर लगेगा।
  • बेवरेज श्रेणी में कॉफी (इंस्टैंट नहीं), चाय और मुंगफली, कोयला, हैंडपंप आदि पर जीएसटी के अंतर्गत पांच फीसदी कर वसूला जाएगा।
  • हालांकि गुड़ को जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन चीनी और बीट शूगर को पांच फीसदी कर वाली श्रेणी में रखा गया है। बायो गैस संयंत्र, पवनचक्की, केरोसिन लालटेन पर पांच फीसदी कर लगाया जाएगा।
  • मोबाइल फोन्स, फाउंटेन पेन इंक, टूथ पॉउडर, अगरबत्ती, फीडिंग बोतल, ब्रेल पेपर, बच्चों की कलरिंग किताबें, छाता, पेंसिल शार्पनर, ट्रैक्टर, साइकिल, कांटैक्स लेंस, चश्मों के लेंस, बरतन, खेल के सामान, मछली पकड़ने का डंडा, कंघी, पेंसिल और हैंड पेंटिंग पर 12 फीसदी कर लगेगा।
  • बिंदी, चूड़ी, शीशे की चूड़ियां, हैंडलूम, सुनने की मशीन, हाथ से बने संगीत उपकरण को जीएसटी के अंतर्गत छूट दी गई है। जीएसटी में कुल सात फीसदी सामानों को कर से छूट दी गई है।
  • जिन चीजों पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, उनमें हेलमेट, एलपीजी स्टोव, परमाणु रिएक्टर, घड़ियां, सैन्य हथियार, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और प्लास्टिक के बटन शामिल हैं।
  • जिन सामानों पर कर की दर सबसे ज्यादा 28 फीसदी रखी गई है, उसमें बोतलबंद पेय, परफ्यूम, ऑफ्टर शेव लोशन, डियोड्रेंट, फर के कपड़े, रेजर ब्लेड, कार, रिवाल्वर और पिस्तौल शामिल हैं।
  • छोटी कारों पर एक से तीन फीसदी सेस लगाया जाएगा। 350 सीसी से अधिक के इंजन वाली मोटरसाइकिल, निजी विमान, नौका, मध्यम श्रेणी के कारों पर 15 फीसदी सेस लगाया जाएगा।
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