जेटली ने कहा, "जहां तक 16 सितंबर 2017 से मौजूदा कराधान का सवाल है तो मौजूदा कराधान व्यवस्था के तहत न ही केंद्र और न ही राज्य कर लगा सकते हैं।"
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक बाध्यता की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को एक अप्रैल से 16 सितंबर 2017 के बीच लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि GST परिषद इस बाधा को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है।

जेटली ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 89वीं सालाना बैठक में कहा, "संवैधानिक बाध्यता की वजह से GST को लागू करने की समयसीमा एक अप्रैल से 16 सितंबर 2017 के बीच है। किसी को भी इससे छूट नहीं मिलेगी।"
GST को एक वर्ष की अवधि के भीतर लागू करने के लिए संविधान (101वें संशोधन) अधिनियम 2016 को 16 सितंबर को अधिसूचित किया गया था।
जेटली ने कहा, "जहां तक 16 सितंबर 2017 से मौजूदा कराधान का सवाल है तो मौजूदा कराधान व्यवस्था के तहत न ही केंद्र और न ही राज्य कर लगा सकते हैं।"
उन्होंने कहा, "आदर्श रूप से तो GST को एक अप्रैल 2017 से लागू हो जाना चाहिए। यदि हम इससे पहले कर लेते हैं तो हमें नई प्रणाली के अनुकूल स्वयं को ढालने में मदद मिलेगी।"
जेटली ने कहा कि केंद्रीय GST, समेकित GST और राज्यों के राजस्व में घाटे के एवज में मुआवजा दिए जाने के मामले पर फिलहाल मसौदा तैयार हो रहा है, जिसे संसद द्वारा पारित करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "GST परिषद को अब बड़े फैसले लेने हैं। मुझे इन विधेयकों के पारित होने में कोई अड़चन नहीं दिख रही। मुद्दा सिर्फ क्षेत्राधिकार के आकलन का है।"
जेटली ने कहा कि दोहरे नियंत्रण या GST के आकलन पर किसका नियंत्रण रहेगा- केंद्र का या राज्य का, इसे परिषद में सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रत्येक निर्धारिती (व्यक्ति या संपत्ति जिसका आकलन किया जाना हो) का केवल एक बार ही आकलन होगा।


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