नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देश के अंगर अघोषित संपत्ति रखने वाले लोगों के लिए एक सवाल जवाब का सेट जारी किया जाएगा। यह सेट कर कानूनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह कार्य आय घोषणा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।

समान्य तौर पर उठने वाले सवालों और उनके जवाब का ये पांचवां सेट है। यह अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है। इसमें आय की घोषणा करने वालों को संपत्ति का मूल्यांकन और कर भुगतान प्रकिया के बारे में और ब्यौरा भी दिया जाएगा।
सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) करदाताओं की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों के ऐसे चार सेट पहले ही जारी कर चुका है, ताकि आय की घोषणा करने वाले करदाताओ के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर किया जा सके।
केंद्र सरकार ने कुछ वक्त पहले ही इस योजना के तहत भुगतान के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है। अघोषित संपत्ति की घोषणा करने के बाद करदाता टैक्स और जुर्माने का भुगतान अगले वर्ष (2017) 30 सितंबर तक तीन किश्तों में कर सकता है।
इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर तक कालेधन की घोषणा करने के बाद टैक्स और जुर्माने की 25 फीसदी की पहली किश्त नवंबर 2016 तक चुकानी होगी। उसके बाद 25 फीसदी की अगली किश्त 31 मार्च 2017 तक देनी होगी। इसके बाद बाकी बचे जुर्माने को 30 सितंबर 2017 तक हर हाल में भुगतान कर देना होगा।


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