शेयरों के संदर्भ में कंपनी को प्राप्त राशि के निर्धारण का तरीका तय करने के लिए मसौदा नियम तैयार किये गये (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 क्यूए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 क्यूए के तहत कंपनी द्वारा गैर सूचीबद्ध शेयरों के बायबैक (वापस खरीदना) से जुड़ी वितरित आय पर 20 फीसदी की दर से अतिरिक्त आयकर लगाया जाता है।

वित्त अधिनियम, 2016 में 1 जून, 2016 से 'वितरित आय' की परिभाषा को संशोधित किया गया है, जिसका मतलब यह है कि शेयरों के बायबैक के लिए कंपनी द्वारा अदा की जाने वाली राशि को उस रकम में से घटा दिया जाएगा, जो कंपनी को इन शेयरों को जारी करने के दौरान प्राप्त हुई थी। इसका निर्धारण तय किये गये तरीके से किया जा सकता है।
इस संबंध में कंपनी को विभिन्न परिस्थितियों में अपने शेयरों के उपयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के निर्धारण के लिए मसौदा नियम तैयार कर लिये गये हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) और आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि हितधारकों एवं आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त हो सकें।
मसौदा नियमों पर टिप्पणियों एवं सुझावों को 31 जुलाई, 2016 तक इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ईमेल पता [email protected] पर भेजा जा सकता है।
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