अजब-गजब : 1992 में जितनी इनकम पर लगता था Tax, आज लोग एक हफ्ते में कमाते हैं
1992 income tax rates in india

1992 Tax Slab : हाल ही में नयी टैक्स रेजीम में बदलाव किए गए। ये बदलाव किए गए बजट के दौरान। अब 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, 6 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी और 9 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। पर क्या आप क्या जानते हैं कि 1992 में टैक्स स्लैब क्या थी? आगे जानिए तब कितनी इनकम पर टैक्स लगता था।

1992 की टैक्स स्लैब

1992 की टैक्स स्लैब

हाल ही में 1992 की टैक्स स्लैब की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उसमें उस समय की टैक्स स्लैब बताई गयी है। तब केवल 28000 रु तक की इनकम टैक्स फ्री। 28001 रु की सालाना आय पर भी लोग टैक्स लायबल हो जाते थे। आजकल लोगों को इनकम लाख-लाख रु महीना होना आम बात है। उस लिहाज से देखा जाए तो 28000 रु एक हफ्ते में ही कमा लेते हैं। जबकि 1992 में इतनी आय साल भर की भी हो तो टैक्स फ्री रहती थी।

कितना लगता था टैक्स

कितना लगता था टैक्स

1992 की टैक्स स्लैब के अनुसार 28000 रु तक की इनकम टैक्स फ्री थी, जबकि 28001 रु से 50000 रु तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता था। इसी तरह 50 हजार 1 रु से 1 लाख रु तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता था। जो लोग 1 लाख रु से अधिक कमाएं उन्हें 40 फीसदी टैक्स देना होता था।

1 रु का नया खेल

1 रु का नया खेल

बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब नये टैक्स रेजीम में 7 लाख रु तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। पर यदि इनकम 7 लाख रु से 1 रु भी अधिक हो तो 25000 रु का टैक्स लगेगा। आप सोचेंगे कि 3 से 6 लाख रु तक की इनकम पर टैक्स लग रहा है तो 7 लाख रु तक की आय टैक्स फ्री कैसे हो सकती है। इसलिए जान लीजिए कि ये छूट केवल तब ही मिलेगी, जब किसी की इनकम 7 लाख रु से 1 रु भी ज्यादा हो। एक और सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि भला 1 रु से 25000 रु का टैक्स क्यों और कैसे लगेगा। इसका जवाब ये है कि 3 लाख रु तक की आय रहेगी टैक्स फ्री। पर 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रु तक की आय पर 5 फीसदी के हिसाब से 15000 रु इनकम टैक्स होगा। 6 लाख रुपये लेकर 7 लाख रु यानी इस 1 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी के हिसाब से 10,000 रुपये का आयकर बनेगा। ऐसे में 7 लाख रुपये से अगर 1 रुपये भी आमदनी बढ़ी तो 25,000 रुपये टैक्स देना होगा।

Old to New Tax Regime: पुराने से नए टैक्स रिजीम में कैसे करें शिफ्ट, क्या है प्रोसेस? | GoodReturns
पुरानी टैक्स रेजीम में कोई छूट नहीं

पुरानी टैक्स रेजीम में कोई छूट नहीं

बजट के अनुसार पुरानी टैक्स रेजीम के तहत कोई नयी आयकर छूट नहीं दी गयी। ऐसे में यदि आपकी 15 लाख रुपये की कमाई हो तो कई तरह के निवेश पर टैक्स की छूट ली जा सकती है।

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