GST विभाग ने दिया कर्मचारियों को झटका, देना होगा 18 फीसदी Tax
नई दिल्ली। अगर आप नौकरी करते हैं, तो सावधान हो जाएं। यह नौकरी सरकारी हो या निजी क्षेत्र, सभी को इस खबर से झटका लगेगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसले में कहा है कि अगर कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ता है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर आपको अभी भी यह समझ न आया हो तो आइये जानते हैं कि क्या है यह झटका।
जानिए यह क्यों है झटका
जब भी आपको नौकरी मिलती है, तो उस समय एक नियुक्ति पत्र मिलता है। इसमें पहले से ही यह तय होता है कि नौकरी छोड़ते वक्त आपको कितने दिन पहले बताना होगा। इसको आमतौर पर नोटिस पीरियड कहा जाता है। ऐसा ही नियम कंपनी पर लागू होता है कि अगर वह आपको नौकरी से निकाले तो कितने दिन का नोटिस देगी। अब गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा है कि अगर कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ता है, तो उसके भुगतान में से जीएसटी काटा जाएगा।
जानिए कितना होगा नुकसान
अगर आपके नियुक्ति पत्र में 3 महीने का नोटिस पीरियड लिखा है तो आपको नियम के अनुसार अपनी कंपनी को इस्तीफा देने के साथ ही 3 माह तक काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 माह या एक माह बाद ही नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपको अभी तक नियमों के अनुसार बचे हुए समय का वेतन के बराबर का भुगतान कंपनी को करना होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अब इस भुगतान के साथ ही आपको इस राशि पर 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। अगर आप के ऊपर कपंनी का 1 लाख रुपये बनता है तो अब आप को कंपनी को 1 लाख रुपये की जगह 1.18 लाख रुपये देना होगा।
जानिए क्या था यह मामला
गुजरात की एक कंपनी अमनील फार्मास्यूटिकल्स के एक कर्मचारी ने इस तरह के एक मामले में एडवांस रूलिंग मांगी थी। बाद में अहमदाबाद की कंपनी अमनील फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े इस मामले में फैसला देते हुए गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने यह व्यवस्था दी है। कंपनी के इस कर्मचारी ने अपने मामले में एडवांस रूलिंग की मांग की थी। इस मामले में कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस पीरियड देने की बात नियुक्ति पत्र में लिखी थी। इस मामले में फैसले में बताया गया है कि यह एग्जम्पशन (कर्मचारी छूट) के तहत नहीं है, लिहाजा नोटिस पीरियड पूरा न करने की शर्त पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा।
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