नया प्रस्‍ताव: कर्मचारियों को हड़ताल से पहले देनी होगी सूचना

सरकार ने कर्मचारियों को नए श्रम कानूनों के तहत हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई इकाई के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उन्हें हर हाल में 14 दिन पहले सूचना देनी होगी।

14 Day Prior Notice Mandatory For Employees To Go On Strike

आपको बता दें कि "अगर किसी इकाई में कोई हड़ताल होती है, तो उन्हें (कर्मचारियों को) कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा," उन्होंने कहा। गंगवार ने कहा कि यह नए श्रम कानून का हिस्सा है जिसे सरकार ला रही है और मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में है।

तो वहीं गंगवार ने कहा कि यह देखते हुए कि सरकार श्रम कानूनों में सुधार ला रही है, मंत्री ने कहा कि यह 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बांट रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं जो श्रम बल का लगभग 20% है।

इस मामले में गंगवार ने कहा कि "सरकार इस मुद्दे को समझती है," उन्होंने कहा कि, "हम कोड में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।" गंगवार, जो सदस्यों से सुझाव भी मांगते थे, राकेश सिन्हा और दिग्विजय सिंह के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। सिन्‍हा ने सरकार से लोगों के प्रवास का एक जिलावार सर्वेक्षण करने को कहा, जिस पर गंगवार ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकारों से एक सूची तैयार करने को कहा है।

जैसा कि आप जानते हैं कि देश में अक्‍सर कई तरह के मामलों को लेकर कर्मचारी हड़ताल में उतरते हैं जिससे कारोबार हर तरह से प्रभावित होता है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से देश की अर्थव्‍यवस्‍था भी प्रभावित होती है। आवागमन रुक जाता है और स्‍थायी लोगों का बिजनेस भी ठप्‍प हो जाता है।

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