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Business का मौका : आसानी से खोल सकेंगे पेट्रोल पंप, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत

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Petrol Pump : क्या आपने सोचा है कि पेट्रोल पंप कैसे खोलते हैं? क्योंकि यह कमाई का अच्छा जरिया हो सकता है। दरअसल इसके नियम और शर्तें काफी सख्त होती है। साथ ही कागजी कार्यवाही भी लंबी होती है। पर यदि एक बार आप अपना पेट्रोल पंप खोल लें तो फिर जीवन भर बल्ले-बल्ले है। यदि आपका मन पेट्रोल पंप खोलने का है तो बता दें कि ये मौका आपको उत्तर प्रदेश में मिल सकता है।

 

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नियम कर दिए गए हैं आसान

नियम कर दिए गए हैं आसान

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान बना दिया है। इसे लेकर वहां की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में पेट्रोल के साथ-साथ डीजल पंप खोलना बहुत आसान होने जा रहा है। योगी सरकार ने न केवल पेट्रोल पंप खोलने की शर्तों को आसान बनाया है, बल्कि इसके साथ ही दी जाने वाली गारंटी भी कम की है।

जल्द लागू होंगे नये नियम
 

जल्द लागू होंगे नये नियम

पेट्रोल पंप खोलने को लेकर नये जल्द ही लागू होंगे। अहम बात यह है कि यूपी कैबिनेट ने इन नियमों और शर्तों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मामले में बीते शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान बनाने पर सहमति बन गयी है। इसके लिए नये प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

100 मीटर पर खुलेंगे पेट्रोल पंप

100 मीटर पर खुलेंगे पेट्रोल पंप

नए प्रस्ताव, जिसे यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है, के तहत हर 100 मीटर पर पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे। इतनी दूरी शहरी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होगी। वहीं स्टेट हाइवे पर 300 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप खुल सकेंगे। इसी तरह मैन रूट पर यह 250 मीटर होगी। इसके अलावा जिला और ग्रामीण मार्ग पर यह दूरी मात्र 200 मीटर होगी।

बैंक गारंटी भी होगी कम

बैंक गारंटी भी होगी कम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए प्रस्ताव में पेट्रोल पंप की बैंक गारंटी भी घटाई गयी है। नए नियमों के मुताबिक फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए अब बैंक गारंटी मात्र 2.5 लाख रु की होगी। पहले ये राशि 20 लाख रु और 10 लाख रु थी। वहीं एनओसी मिलने के बाद शर्तों को न माना जाए तो इस पर जुर्माने की राशि को 2.5 लाख रु कर दिया गया है। पहले यह जुर्माना राशि 20 लाख रु और 10 लाख रु थी।

पहले दूरी का नियम क्या था

पहले दूरी का नियम क्या था

अगर पुराने नियमों के तहत दूरी की बात की जाए तो उनके तहत स्टेट हाइवे और मुख्य जिला मार्ग पर दूरी ज्यादा थी। पुराने नियम, जो कि दिसंबर साल 2019 से लागू थे, के अनुसार एक पेट्रोल पंप से दूसरे पंप की जरूरी दूरी 1000 मीटर थी। वहीं जिला मार्ग और ग्रामीण मार्गों पर यह दूरी 600 मीटर थी। इससे कम पर पेट्रोल पंप नहीं खुल सकता था। मगर अब ये नियम बदल दिया गया है और इस दूरी में कमी की गयी है। इससे होगा कि जब कम दूरी पर पेट्रोल पंप खुलेंगे तो पहले की तुलना में ज्यादा पंप खुल सकेंगे। इससे गाड़ी वालों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि फ्यूल पंप जल्दी मिलेंगे।

English summary

Business opportunity you may open Petrol pumps easily Yogi govt gave big relief

In the same meeting, it has been agreed to simplify the rules for opening fuel stations ie petrol pumps. A new proposal has also been approved for this.
Story first published: Monday, November 28, 2022, 18:06 [IST]
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