नई दिल्ली, मई 30। केंद्र ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आई आर्थिक अड़चनों के बीच अपनी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के दायरे का और विस्तार करने का ऐलान किया है। 'ईसीएलजीएस 4.0' के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन-साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित करने के लिए दिए गए 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 100 फीसदी गारंटी कवर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके लिए ब्याज दर 7.5 प्रतिशत तय की गई है।

छोटे बिजनेसों को मिलेगा एक्स्ट्रा लोन
केंद्र सरकार छोटे व्यवसायों को उनकी लोन सीमा का 30 प्रतिशत फीसदी अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देगी। यह पिछले साल घोषित 20 प्रतिशत के मुकाबले काफी अधिक होगा। योजना के तहत पिछले साल के छोटे बिजनेसों को दिए गए 3 लाख करोड़ रुपये (41 अरब डॉलर) के लोन का अब और विस्तार किया जाएगा। ईसीएलजीएस की वैधता 30 सितंबर 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत 30 दिसंबर तक लोन आवंटन की अनुमति होगी।
मिलेगी लोन की ज्यादा अवधि
उधारकर्ता जो 05 मई 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र हैं और उन्होंने चार साल के कुल कार्यकाल के 'ईसीएलजीएस 1.0' के तहत लोन लिया था, जिसमें 36 महीनों बाद मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के साथ, पहले 12 महीनों के दौरान केवल ब्याज की चुकौती शामिल है, अब अपने ईसीएलजीएस लोन के लिए पांच साल की अवधि का लाभ उठा सकेंगे।
ये भी होंगे फायदे
- 5 मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग के साथ, ईसीएलजीएस 1.0 के तहत कवर किए गए उधारकर्ताओं को 29 फरवरी 2020 तक बकाया राशि के 10% तक की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता
- ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्रता के लिए बकाया 500 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा को हटा दिया जाएगा। प्रत्येक उधारकर्ता के लिए अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या 200 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) तक सीमित होगी
- सिविल एविएशन सेक्टर ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्र होगा


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