Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने नए साल पर बेटियों के बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत दिया जाएगा। सीएम खट्टर ने घोषणा की है कि शादी के लिए बेटियों को शादी के लिए शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए दिए जाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के विवाहित जोड़े का ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने नए साल पर युवतियों लिए बड़ा तोहफा दिया है। नई योजना का लाभ विवाह पंजीकरण के बाद मिलेगा। हरियाणा के उपायुक्त अनीश यादव के मुताबिक पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले आनलाइन पंजीकरण करना जरूरी है।

शगुन स्कीम के तहत मिलेगा 71 हजार
विवाहित जोड़े को स्कीम के तहत लाभ के लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके बाद विवाहित युवती के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
किन्हें मिलेगा स्कीम का लाभ
हरियाणा सरकार की विवाह शगुन योजना के तहत लाभ अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवारों को मिलेगा। इसके लिए युवती के परिवार नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है। ऐसे परिवारों को स्कीम तहत 71 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जबकि सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उन्होंने स्कीम के तहत 51 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।


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