OPINION: विष्णुदेव सरकार की महतारी वंदन योजना ने जगाई उम्मीद, सशक्त होंगी छत्तीसगढ़ की महिलाएं

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए "महतारी वंदन योजना" शुरू की है। इस योजना को लेकर राज्य के कोने- कोने में महिलाओं का उत्साह देखा जा रहा है।

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महतारी वंदन योजना" के सफल क्रियान्वयन को लेेकर सरकार के सभी संबंधित विभाग योजना के क्रियान्वयन को लेकर तत्परता से जुटे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिनें योजना का लाभ दिलाने के लिए महिलाओं को सहयोग दे रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना महतारी वंदन को लेकर बिलासपुर के वनांचल ब्लाक कोटा की फूलकुंवर ने बताया कि वह सरकार से मिलने वाली सहायता राशि को अपने खान-पान और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगी, जिससे उनके परिवार को सहयोग मिलेगा और वह स्वयं अपने खर्च का वहन कर पाएंगी। उन्होंने इस संवेदनशील पहल के लिए सरकार का आभार जताया।

जगदलपुर शहर के लालबाग निवासी आसमती कश्यप ने स्थानीय हल्बी बोली में बताया कि हम सभी महिलाएं बहुत खुश है कि हमारे खाते में प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि आएगी। वह इस योजना अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग साग-सब्जी तथा अन्य जरूरत के लिए करेंगी। आड़ावाल की स्वाति राव ने कहा कि महतारी वंदन योजनांतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग वह अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगी।

बलौदाबाजार जिले के सुनीता यादव ने कहा सरकार ने प्रतिमाह जो 1 हजार रूपये देने का वादा किया था वह अब पूरा होने वाला है। आज मैंने महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भर दिया है। योजना के तहत जो पैसा मिलेगा उसका उपयोग मैं बच्चों के पढ़ाई एवं अन्य खर्चों के लिए करूंगी। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय को महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद देते हुए आभार जताया।

धमतरी जिले के रूद्री निवासी लोमेश्वरी ओझा ने महतारी वंदन योजना पर खुशी जताते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। योजना से प्रति माह मिलने वाले पैसे का उपयोग वह स्वयं की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की जरूरतों पर भी खर्च करेंगी। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली राशि स्वयं के देखरेख, स्वास्थ्य में भी मददगार साबित होंगी।

फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना के तहत सभी जिलों में पात्र महिला हितग्राहियों से फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं। पात्र आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने की पात्रता

महतारी वंदन योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला पात्र है। आवेदक के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विधवा, तकालशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्र होंगी। हितग्राही पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला आवेदक को स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाहित होने की पुष्टि के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नंबर नहीं है, तो इसके स्थान पर हितग्राही द्वारा राशनकार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना होगा।

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