उत्तराखंड सरकार ने मृतक आश्रित भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिन सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल में निधन हो गया है उनकी जगह उनके परिजनों को मिलने वाली नौकरी के नियमों में जल्द ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार बदलाव करने जा रही है। सरकार इन परिजनों को ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी पदों में भर्ती करने की योजना बना रही है जोकि जूनियर असिस्टेंट या फिर इसके समतुल्य का पद होगा।
सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार नियमों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स डाइंग इन हार्नेस रूल्स 1973 में किया गया है। जिसके बाद इसे उत्तराखंड के नाम से कर दिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। संशोधित नियम के अनुसार अगर सरकारी कर्मचारी की की सेवाकाल में मौत हो जाती है और उसपर निर्भर व्यक्ति किसी केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में सेवारत नहीं है तो वह ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट या उसके समतुल्य पद पर आवेदन कर सकता है।

हालांकि इसमे ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन करने वाले की शैक्षिक योग्यता उस पद के लिए जरूरी योग्यता के बराबर होनी आवश्यक है, साथ ही आश्रित को कर्मचारी के निधन के पांच साल के भीतर इसके लिए आवेदन करना होगा। सरकार इस तरह की भर्ती समय-समय पर संबंधित विभागों में करती रहती है। ताकि इससे मृतक आश्रितों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके और परिवार को चलाने में दिक्कत ना हो।


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