उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने का काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना भी चला रही है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मुहैया कराई जाती है। इस योजना का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
योगी सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि प्रदेस में सामूहिक विवाह में वधू उत्तर प्रदेश की ही होनी चाहिए। जबकि वर देश के किसी भी जिले का हो सकता है। शादी से पहले वधू को अपने आधार कार्ड से उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। वधु को अपना पूरा ब्योरा वेबसाइट पर देना होगा, इसके बाद आपके पास इस योजना के तहत आवेदन करने का विकल्प होगा।

रिपोर्ट की मानें तो मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपए तक सालाना है। इस योजना में कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपए नगद जमा किए जाएंगे। जबकि 10 हजार रुपए का उपहार और अन्य सामग्र विवाद के दिन दी जाएगी। सामूहिक विवाह के तहत प्रति जोड़ा खर्च छह हजार रुपए होता है। ऐसे में एक जोड़े पर तकरीबन 51 हजार रुपए खर्च होते हैं।
इस योजना के तहत आप cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि वधु उत्तर प्रदेश की ही होनी चाहिए और इसका प्रमाण आधार कार्ड से देना होता है। इसे अपलोड करने के बाद आगे आवेदन का विकल्प खुलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से 1.10 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया था। इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए थे। ऑफलाइन मोड पर फर्जीवाड़ा आने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।


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