OPINION: बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जानिए इसके बारे में

पंजाब सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सीएम मान सरकार ने बेबे नानकी लाडली बेटी कल्याण स्कीम की तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्कीम के तहत 26 हजार से अधिक बेटियों को इस साल सरकार लाभ देने जा रही है।

भगवंत मान सरकार बेबे नानकी लाडली बेटी कल्याण योजना के तहत इस साल 53.75 करोड़ रुपए राशि जारी करेगी। मूल रूप से पंजाब में निवास करने वाले भारतीय परिवारों के लिए ये स्कीम बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल, मान सरकार की इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के साथ बेटियों को बेहतर शिक्षा देना है। इसके लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों को समय-समय पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

Punjab Govt Bebe Nanaki Ladli Beti Scheme

क्या है नानकी बेटी कल्याण योजना?
बेबी नाम की लाडली बेटी कल्याण योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की आयु तक सरकार द्वारा 61,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि कन्या के परिवार को अलग-अलग समय पर अलग-अलग दी जाती है। ताकि बेटी का पालन पोषण करने में माता- पिता को कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

अनाथ बेटियों को भी स्कीम का मिलेगा लाभ
मान सरकार की इस स्कीम के तहत अनाथ बेटियों को शामिल किया गया है। योजना के तहत लाभार्थी बेटियों की 18 वर्ष की आयु पूरी होने बाद 20,000 रुपए की धनराशि को एलआईसी के साथ जमा किया जाएगा। जिससे उन्हें भविष्य में उच्च शिक्षा समेत अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की कमी पूरी की जा सके।

योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। स्कीम के तहत उन्हीं बेटियों को लाभ मिलेगी, जिनका जन्म 1 जनवरी 2011 के बाद हुआ है। दूसरी शर्त ये है उनके अभिभावक मूल रूप से पंजाब के निवासी हों। इके अलावा अनाथालय तथा बाल गृह में बालिका भी इस योजना के लिए पात्र होगी। वही परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते जिनकी वार्षिक आय 30,000 रुपए से कम है और आय का प्रमाण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पंजाब द्वारा उन्हें नीला कार्ड जारी किया गया है।

आटा दाल स्कीम के अंतर्गत आने वाली परिवार की बेटियां योजना के लिए पात्र होगी। इसके अलावा बेटी के अभिभावक यानी माता पिता का बैंक खाता होना आवश्यक है। अगर किसी कारण से बालिका स्कूल छोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

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