पंजाब सरकार बिजली कर्मचारियों की भलाई के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को दुर्घटना मुआवजा नीति की सौगात देने जा रही है।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटी ने बताया कि यह नीति 8 दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा। ऐसे में जो भी कर्मचारी हादसे में घायल होता है उसे वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। यह वित्तीय मदद रेगुलर, ठेका कर्मचारी और उप ठेका कर्मचारियों सभी को मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत पीएसपीसीएल रेगुलर कर्मचारियों को दुर्घटना के वक्त ना सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि आपात सेवा के दौरान 3 लाख रुपए तक मेडिकल सहायता मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जरूरत के समय डॉक्टरी इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उसे वित्तीय मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
बिजली मंत्री ने कहा कि ठेके की शर्त पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सहायता मुहैया कराने के लिए घातक हादसे के वक्त एक्स ग्रेसिया सहायता के तौर पर पांच लाख रुपए की मदद दी जाती थी उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही जो कामगारों की सामूहिक बीमा राशि को पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस नीति से बिजली विभाग में जुड़े सभी कर्मचारियों को लाभ होगा। अगर कर्मचारी 100 फीसदी विकलांगता की स्थिति में पहुंचता है तो उसे 10 रुपए की रकम दी जाएगी
प्रदेश सरकार की बिजली नीति एक मिसाल कायम केरगी। दुर्घटना नीति केंद्रीय नीतियों को भी प्रोत्साहित करेगी। साथ ही इससे इस बात को बढ़ावा मिलेगा कि कर्मचारियों को हर राज्य में इस मॉडल के आधार पर मदद दी जाए। इस नीति के जरिए विभाग के हर कर्मचारी को मुश्किल वक्त में मदद मिलेगी।


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