पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगों के लिए खास आर्थिक सहायती की पहल की है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग लोगों को पेंशन दी जा रही है। जो भी व्यक्ति 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग है उसे प्रदेश सरकार 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दे रही है। ऐसे में जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इस योजना का लाभ सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो पंजाब के निवासी हैं। इसके साथ ही लाभार्थी की आय वार्षिक 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो किसी और योजना का लाभ ना ले रहे हों। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वाहन मालिक है, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का पासबुक होना जरूरी है। इस योजना में आवेदन करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://punjab.gov.in/ पर लॉगिन करना है। यहां सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म विकल्प पर जाना है, जहां डिसेबल पर्सन पेंशन पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करना है। इसे भरने के बाद आपको विकास अधिकारी पंचायत के पास जमा कर देना है। आपके आवेदन की जांच के बाद पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में आने लगेगी।


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