पंजाब में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की भगवंत मान सरकार न्यू नर्सरी रूल को रिलीज किया है। प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री एस चेतन सिंह जौमाजरा ने मंगलवार को इस नए संशोधन को जारी करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि नए नियमों के तहत अब नर्सरी में सही प्रकार से पौधे पैदा करने के लिए दो साल की समय सीमा होगी। इन पैधों को मदर प्लांट और बड स्टिक नर्सरी में लाना अनिवार्य होगा। साथ ही नर्सरी मालिक इन पौधों की ट्रेसबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे।

चेतन सिंह जौरमाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़कर पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट, 1961 में संशोधन करके देश में एक अग्रणी कदम उठाया है।
उन्होंने इन अहम पहलुओं पर जोर देते हुए कहा कि नए नर्सरी अधिनियम (संशोधित) के तहत, नर्सरी मालिकों को वायरस मुक्त पौध उगाना आवश्यक है। साथ ही सब्जी नर्सरी उत्पादन के मामले में, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन उपज का स्रोत और बीज की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि सभी पंजीकृत बागवानी नर्सरी को एक लाइसेंस दिया जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल दो वर्ष की अवधि होगी।
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