पंजाब के सरकारी स्कूूलों में दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

पंजाब के शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लइए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के बच्चों के दाखिले के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए उनकी उम्र क्या होनी चाहिए इसको लेकर शिक्षा विभाग ने यह दिशानिर्देश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग की ओर से अहम निर्देश जारी किया गया है। विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में समूह सरकारी स्कूलों में प्रीम प्राइमरी शिक्षा को 3 वर्ष की करने का फैसला लिया गया है। जबकि पहली कक्षा में दाखिले की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए, इसका विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है।

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विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार जो भी बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में दाखिला लेता है उसे उसे नर्सरी में दाखिला दिया जाएगा। जबकि 4 से 5 वर्ष की आयु में दाखिला लेने वाले बच्चों को एलकेजी में दाखिला दिया जाएगा। 5 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को यूकेजी में दाखिला दिया जाएगा। वहीं 6 वर्ष की आयु में दाखिला लेने वाले बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा। नए सत्र में दाखिले की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

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