उत्तर प्रदेश में हर तबके के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कोई ना कोई खास योजना को शुरू किया गया है। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के लिए भी सरकार ने कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है, जिसने उनके जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है।
प्रदेश सरकार की ओर से बेटियों की बढ़ाई के लिए भी खास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्ची 12वीं तक पढ़ना चाहती है उसे सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। सरकार की इस योजना का नाम कन्या सुमंगला योजना है।

इस योजना के तहत बेटियों को 25 हजार रुपए तक की मदद की जाती है। यह मदद बेटी के परिवार को 6 आसान किश्तों में मुहैया कराई जाती है। पहले इस योजना के तहत सिर्फ 15 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। लेकिन सरकार ने इसे 2024-25 से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है।
ऐसे में जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, सरकार उन परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इस योजना के तहत बेटी को जन्म के समय पहली किश्त दी जाती है। पहली किश्त के तहत 2000 रुपए की मदद की जाती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। बच्ची का पहला टीकाकरण पूरा करने पर 2000 रुपए दिए जाते हैं।
वहीं जब बच्ची छठी कक्षा में पहुंच जाती है तो सरकार कीओर से 3000 रुपए की मदद की जाती है। जबकि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 5000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।
जबकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके दो साल का डिप्लोमा करने पर सरकार 7000 रुपए की मदद करती है। इस तरह से बेटियों की शिक्षा के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग किश्तों के माध्यम से 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना का लाभ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सरकार देती है। लिहाजा इससे किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता है।
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लाभार्थी को प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसका स्थायी निवास पत्र होना जरूरी है। एक परिवार में दो से ज्यादा बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
हालांक अगर किसी को जुड़वा बेटी होती है और दूसरी बार एक बेटी और होती है तो इस योजना के लिए पात्र होंगी। अनाथ बेटियों को गोद लेने, जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए यूपी सरकार की https://mksy.up.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है। यहां पर नागरिक सेवा पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म को भरा जा सकता है।


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