Haryana News: हरियाणा सरकार ने पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 10 स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। यहां कोई भी वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियां ले जाकर उसे स्क्रैप करवा सकता है और नई वाहन खरीदने पर मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकता है।
हरियाणा सरकारी की स्क्रैप पॉलिसी ने प्रदेश के उन लाखों वाहन मालिकों की चिंता दूर कर दी है, जो अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर सोच में थे। अब हरियाण के लोग अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का मुफ्त में स्क्रैप करवा सकते हैं।

पुराने वाहन मालिकों को हरियाणा सरकार का तोहफा
हरियाणा सरकार ने गुड़गांव, पलवल समेत राज्य की 10 जगहों पर स्क्रैप सेंटरों का इंतजाम करवाया है। अगर आपके वाहनों की तय मियाद पूरी हो चुकी है तो आप उसे नहीं चला सकते। ऐसे में आप अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिस आधार पर हरियाणा सरकार आपको नई गाड़ी की खरीद पर रोड टैक्स में छूट दे रही है।

पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग में ही आपका फायदा
बता दें कि जिन गाड़ियों की मियाद पूरी हो चुकी है, उसे चलाना अवैध है और चुनावों के बाद परिवहन विभाग ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने वाला है। क्योंकि, ऐसी गाड़ियां प्रदूषण बढ़ाने के लिए ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं। अगर आपकी गाड़ी की निर्धारित अवधि पूरी हो गई तो आप https://parivahan.gov.in/ पर जाकर वीस्क्रैप पर क्लिक करके अपनी गाड़ी की पूरी डिटेल भरें और फिर उसे संबंधित स्क्रैप सेंटर ले जाएं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनी नीति
वाहन स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किया था और इसकी घोषणा साल 2021-22 को देश के आम बजट में भी की गई थी। केंद्र सरकार ने यह नीति इसलिए बनाई है ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिल सके और प्रदूषण पर नियंत्रण करने में भी सहायता मिले।

पर्यावरण के हित में है हरियाणा सरकार का यह कदम
इस तरह से हरियाणा सरकार ने नई शुरुआत करके जहां एक ओर वाहन मालिकों को उनकी पुरानी गाड़ियों के बदले में नई गाड़ियों की खरीद पर राहत देने की व्यवस्था की है तो प्रदूषण नियंत्रण की ओर बड़ा कदम बढ़ाकर प्रकृति को भी सहेजने और संवारने का इंतजाम किया है।

इसे भी पढ़ें- OPINION: हरियाणा सरकार की पहल से लाखों लोगों के जीवन को मिल रही नई गति
गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए आपके पास दो दस्तावेज होने जरूरी हैं। एक तो वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और दूसरा आपका पहचान पत्र, जिससे यह तय हो सके कि गाड़ी के मालिक आप हैं। स्क्रैपिंग सेंटर पर पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल डिपोजिट दिया जाता है और स्क्रैपिंग के बाद सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैप मिलता है। यही कागजात आपको नई गाड़ी खरदीते समय टैक्स में रियायत के काम आएंगे।
More From GoodReturns

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट: 1 सितंबर को जानें अपने शहर में 22K और 24K के ताजा रेट

FD की नई दरें: इन 4 बैंकों में सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा 8.30% तक ब्याज, जानें निवेश का सही तरीका

आज 31 अगस्त को सोने के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें 22 और 24 कैरेट के ताजा रेट

LIC की नई पॉलिसी लॉन्च: 'बीमा प्लेटिनम' और 'जीवन रक्षा' में से कौन सी है आपके लिए बेस्ट?

EPFO Enrollment Campaign 2026: पीएफ से छूटे कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी: आज आपके शहर में क्या है कीमत? जानें पूरा गणित

Gold Price 2 सितंबर को सोने-चांदी के भाव में स्थिरता, क्या आज खरीदारी करना है फायदे का सौदा? जानें ताजा रेट

3 सितंबर को सोने के दाम स्थिर: क्या आज खरीदारी करना सही फैसला है? जानें ताजा रेट

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026: 4 सितंबर को आपके शहर में बैंक बंद या खुले? चेक करें पूरी लिस्ट

गणेश चतुर्थी 2026: 14 सितंबर को बंद रहेगा शेयर बाजार, NSE-BSE की छुट्टी से ट्रेडर्स पर क्या होगा असर?

GST कलेक्शन का धमाका: ₹2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा, इन सेक्टर्स में मचेगी हलचल!



Click it and Unblock the Notifications
