ओडिशा सरकार ने 'पैराक्वाट' के प्रोडक्‍ट निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

ओडिशा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पैराक्वाट के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है । पैराक्वाट एक जहरीला रसायन है जिसका उपयोग राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में किया जाता है।

Paraquat

सांकेतिक फोटो

ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (ओयूएटी) ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पैराक्वाट और इसके डेरिवेटिव अत्यधिक जहरीले रसायन हैं और मानव शरीर पर उनका प्रभाव घातक है।

बता दें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर कृषि प्रमुख सचिव अरबिंद पाधी ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण सचिव को इसके संबंध में एक पत्र लिखा है जिसमें कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 (2) के तहत उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

सीएम के आदेश पर प्रमुख सचिव ने जो पत्र लिखा है उसमें ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (ओयूएटी) की एक रिपोर्ट का हवाला रिया है। सचिव ने इस पत्र में लिखा है कि

पैराक्वाट और इसके डेरिवेटिव अत्यधिक जहरीले रसायन हैं और मानव शरीर पर उनका प्रभाव घातक है। एक अलग रिपोर्ट में, VIMSAR, बुर्ला, एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज ने बताया है कि अस्पताल में भर्ती 149 मरीजों में से 140 की सितंबर 2017 से अगस्त 2019 तक पैराक्वाट के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मृत्यु हुई।

गौरतलब है कि पैराक्वाट एक जहरीला रसायन है जिसका व्यापक रूप से शाकनाशी (पौधा नाशक) मुख्य रूप से खरपतवार और घास नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, पैराक्वाट मुख्य रूप से विभिन्न शक्तियों में तरल के रूप में उपलब्ध है।

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