MP News: लाडली बहना आवास योजना में मुफ्त में मिलेगा घर, जानिए कैसे करें आवेदन

MP News: मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से लाडली बहना योजना एक है। इसमें प्रदेश की लाखों महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा एमपी में लाडली बहना आवास योजना भी चल रही है। जिसमें महिलाओं को मुफ्त घर दिए जा रहे हैं। यह योजना भी मध्य प्रदेश की चर्चित योजना है।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर को एमपी की राजधानी भोपाल में लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गए परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा।

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जानिए क्या है लाडली बहना आवास योजना

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बहनों को सुख और सम्मान के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। योजना में प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

लाडली बहना आवास योजना का फायदा 4 लाख 75 हजार से अधिक महिला हितग्राहियों को मिला है। इसकी खास बात यह है कि विभिन्न आवास योजना से वंचित परिवारों के लिए बनाई गई इस योजना में सभी वर्गों के आवास इन पात्र परिवारों को मुफ्त में घर मिलेगा।

क्या है योजना की शर्तें

इस योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे। जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या जो दो कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। परिवार की मासिक आय 12000 से कम है और परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं हो। 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हैं तो वह भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं।

ऐसे करना होगा आवेदन

लाडली बहना आवास योजना में आवश्यक दस्तावेज में समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, मनरेगा का जॉब कार्ड, लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक शामिल है।

सभी दस्तावेजों को आवेदक को स्वयं सत्यापित करना होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। अंत में जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

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