Haryana News: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई देरी के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी छूट देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने उम्मीदवारों को 3 साल की उम्र में छूट देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद उन व्यक्तियों को बड़ी राहत मिलेगी। जो ओवररेज हो गए थे। इस फैसले के बाद सिपाही के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले सिपाही के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल थी। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 27 साल थी। खट्टर सरकार की फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह विभाग से 3 साल की छूट देने के लिए अलग से अतिरिक्त प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मंगवाया गया। गृह विभाग की ओर से उम्र में छूट मिलने का प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट ने इसके मंजूरी दे दी है। मंजूरी के मुताबिक करंट कैलेंडर ईयर में सिपाही और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के करंट कैलेंडर ईयर में विज्ञापित पदों के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। आपको बता दें कि उम्र की गणना उसे महीने की पहली तारीख को गिनी जाएगी। जिस महीने में आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी।

हरियाणा में पुरुष कांस्टेबल के लिए 5 हजार महिला कांस्टेबल के लिए 1 हजार पदों की भर्ती होनी है। ग्रुप सी के लिए सीईटी हो चुका है। इसलिए इस भर्ती में केवल ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवार ही योग्य माने जाएंगे। अभी तक ग्रुप सी का एक ही सीईटी हुआ है। पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन भी सीईटी के कारण किया जा रहा है। जिसे मंत्रिमंडल ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियम अधिसूचित करने से पहले एलआर के पास भेजे गए हैं। एलआर से क्लियर होते ही इन रूल्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा।
हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए कोई फैसला नहीं किया गया है। उम्मीदवारों की मांग है कि ग्रुप सीईटी हो चुका है।इसलिए इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की जानी चाहिए। ताकि उन्हें भी उम्र में छूट का लाभ मिल सके।


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