Haryana News: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के जरिए आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रही है। सीएम खट्टर की सरकार हरियाणा निवासी परिवारों के लिए एक पहचान पत्र जारी कर रही है। यह एक स्मार्ट कार्ड है। इसे मेरा परिवार मेरी पहचान का नाम दिया गया है। इस पहचान पत्र में परिवार की पूरी जानकारी होती है। पहचान पत्र में आठ अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। यह संख्या ही किसी परिवार की फैमिली आईडी होगी।
क्या है परिवार पहचान पत्र
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। हरियाणा सरकार पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र जारी कर रही है। यह स्मार्ट कार्ड है। इसे मेरा परिवार, मेरी पहचान का नाम दिया गया है। इसमें पूरे परिवार की जानकारी होती है। इसे समय-समय पर बदलाया भी जा सकता है। आधार कार्ड की तरह ही परिवार पहचान पत्र में आठ अंकों की संख्या होती है। इसे परिवार पहचान पत्र का नाम दिया गया है।

सरकारी योजनाओं में कराया जा सकेगा पंजीकरण
परिवार पहचान पत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि केवल एक ही आईडी से हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए परिवार पहचान कार्ड बनाए जाएंगे। ताकि राज्य के सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
परिवार पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं के पंजीकरण में आवेदकों को कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने तक के बीच व्यक्ति को हरियाणा फैमिली कार्ड की आवश्यकता होगी। स्कूल से ग्रेजुएशन तक प्रवेश के लिए भी परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। जिसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी।
क्या है फैमिली कार्ड बनवाने की पात्रता
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए वहां का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास स्थाई पते का कोई प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। राज्य सरकार ने आवेदकों को दो भागों में विभक्त किया है। एक स्थाई रूप से राज्य में रहने वाले आवेदक और दूसरे अस्थाई रूप से रहने वाले लोग। स्थाई आवेदकों की आठ अंको की आईडी बनाई जाती है। जबकि अस्थाई राज्य में रहने वाले लोगों की 9 अंकों की आईडी होती है।
आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
परिवार पहचान पत्र का आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी परिजनों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, खाता नंबर, मुखिया का पैन कार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक की वोटर आईडी, पैन कार्ड अथवा राशन कार्ड होना चाहिए। आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का अपडेट आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आवेदक शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि होनी चाहिए। आवेदक के परिजनों की फोटो के साथ ही आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जरूरी है।
कहां कर सकते हैं आवेदन
परिवार पहचान पत्र के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे जन सेवा केंद्र हैं। इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी के नाम से भी जाना जाता है। यहां आवेदक फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज साथ होना जरूरी है। इसके बाद फैमिली आईडी कार्ड के लिए जन सेवा केंद्र एजेंट द्वारा आवेदन कर दिया जाएगा। आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर आप जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी अपडेट किया जा सकता है।
परिवार पहचान पत्र के विवरण को कैसे करें अपडेट
राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। उसके जरिए घर बैठे इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें सदस्य का नाम जोड़ना, घटाना, सदस्य के नाम में बदलाव, किसी अन्य दस्तावेज में संशोधन आदि सुविधाएं शामिल है। अगर आप फैमिली आईडी में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हरियाणा सरकार के पीपीपी पोर्टल कलेक्शन माड्यूल का ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद आपको पीपीपी आईडी भरनी होगी। इसके बाद मेंबर का चयन करना होगा। इसके ठीक बाद उसे ऑप्शन का चयन करें जिसे ठीक करना है। जैसे तारीख, नाम, इंगेजमेंट, इनकम व अन्य कोई भी गलत अपडेट जिसे आप सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज के साथ अपलोड कर सकते हैं। आखिर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे सबमिट कर आपकी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इसमें अधिकतम 10 दिन का समय भी लग सकता है।
फैमिली आईडी अलग कैसे करें
फैमिली आईडी अलग करने के लिए कलेक्शन मॉड्यूल के साथ स्प्लिट ऑप्शन दिया गया है। जिसके माध्यम से आप फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। स्प्लिट ऑप्शन में जाने के बाद मेंबर का चयन कर ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल केवाईसी करें। फिलहाल फैमिली आईडी उन्हीं की अलग हो रही है। जिनकी केवाईसी बिजली बिल से जमा हुई है या दो बिल कनेक्शन है।
फैमिली आईडी इनकम के आधार पर ही आपको अब बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम गलत है तो आप सीएससी सेंटर से ठीक कर सकते हैं। अगर वहां पर दुरुस्त नहीं होती है तो आपको अपने पहचान पत्र वह इनकम सर्टिफिकेट के साथ एडीसी/ वीडीओ ऑफिस में जाना होगा। जिसके बाद आपकी फैमिली आईडी इनकम ठीक हो सकती है। इसके अलावा योजनाओं में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना भी काफी हद तक संभव हो सकेगा। साथ ही सरकार के पास एक ऑथेंटिक डिजिटल डाटा राज्य में रहने वाले परिवारों का उपलब्ध होगा। सरकार इस डाटा को कई योजनाओं को तैयार करने में इस्तेमाल कर सकेगी। अगर आपके परिवार में इनकम 1 लाख 80 हजार से ज्यादा है या आपका परिवार पहचान पत्र नहीं बना हुआ है तो आप बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली, विवाह शगुन योजना और राशन आवंटन जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही नए बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना, सरकारी एवं निजी स्कूलों व कॉलेजों में भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
कहां मिलेगा परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन
परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन सभी राशन डिपो, तहसील कार्यालय, खंड विकास कार्यालयों, गैस एजेंसी, सरकारी स्कूलों, अटल सेवा केंद्रों और सरल केंद्र से मुफ्त में लिए जा सकते हैं। फॉर्म में अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरे और जरूरी कागज लगाकर जमा कर दें। संबंधित अधिकारी फॉर्म की जांच पड़ताल करेंगे। सब कुछ सही मिलने पर आवेदक को स्मार्ट कार्ड के रूप में आठ अंकों की आईडी वाला परिवार पहचान पत्र मिल जाएगा। इसमें परिवार का मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा। जबकि बाकी सदस्यों की जानकारी नीचे होगी। आवेदक सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना स्टेटस या अपने आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल या सरल सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय मिला आईडी नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद परिवार की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इस जानकारी को समय-समय पर अपडेट भी कराया जा सकेगा। आवेदन करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए गए कॉलम में अनिवार्य रूप से डालना जरूरी है। क्योंकि आवेदन की स्थिति की जानकारी आपको इसी पर भेजी जाएगी।
पीपीपी के यह है फायदे
इससे सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा रुकेगा। सिर्फ पात्र लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा और गलत तरीके से फायदा उठा रहे लोग अलग हो जाएंगे। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किसी व्यक्ति को किस योजना का लाभ मिल रहा है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर निर्धारित आयु सीमा सहित तमाम जानकारी निकालकर लाभार्थी को उसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। बुढ़ापा पेंशन सहित तमाम पेंशन परिवार पहचान पत्र के जरिए मिलेगी। योजनाओं का लाभ लोगों को उनके घर पर मिलेगा। सरकार को यह जानकारी रहेगी कि परिवार किस इलाके में रहता है। हर क्षेत्र के लिए अलग कोड बनाया गया है। शहर एवं गांव के लिए अलग कोड होगा। परिवार पहचान पत्र इनकम के आधार पर ही बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
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