Haryana News: हरियाणा में खट्टर सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल की सुविधा दी है। सरकार से आर्थिक सहायता के लिए आवेदनकर्ता अब सरल पोर्टल के माध्यम से 15 दिन में सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि आवेदक और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार के इस कोर्स से इलाज के लिए 25 प्रतिशत पैसा ही आर्थिक सहायता के तौर पर मिलेगा। जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए तय की गई है।

आवेदक को साल में एक बार ही इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि अन्य दस्तावेज अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
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