Haryana News: हरियाणा सरकार 6 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालेगी। इसमें 5 हजार पुरुष और 1 हजार महिला कांस्टेबलों की भर्ती होनी है। खट्टर सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसे बिना कैबिनेट की बैठक के मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने सभी मंत्रियों को बाय हैंड इसकी फाइल भेजी और उस पर साइन लिए।
हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे। जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित नियम तैयार किए हैं। जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इस फैसले को इमरजेंसी की श्रेणी में रखते हुए सीएमओ द्वारा मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बारे में बताया गया।

उपग्रह विभाग जल्द ही संशोधित नियमों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। हरियाणा पुलिस में यह भर्तियां करीब 3 साल से अटकी हुई थी। पुलिस भर्ती नियमों में मंजूरी मिलने के साथ ही अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग भी उठ गई है। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत से ऐसे आवेदक है। जिनके द्वारा करीब 3 साल पहले टेस्ट पास किया गया था।
कैबिनेट में संशोधित कराए गए नियमों में भी खामियां होने के कारण इन नियमों को बदल गया है। नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सीईटी पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाएगा।
नोटिफिकेशन के आधार पर पुलिस महानिदेशक द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग द्वारा ग्रुप सी में सीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। नए नियमों के अनुसार फिजिकल टेस्ट होगा। इसके लिए आवेदकों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट पास करने वालों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी।


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