Haryana News: हरियाणा के बाशिंदों के लिए खुशखबरी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला जोन के कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 22 और 29 जनवरी को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला में किया जाएगा।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनरल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीने के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की जाएगी।
प्रत्येक महीने के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जो कम है। उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है। क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।


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