Haryana News: हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार को 71 हजार रुपए देगी। लाभार्थी को यह लाभ विवाह के पंजीकरण करवाने के बाद ही मिल पाएगा। इसके लिए विवाहिता का शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के बाद विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना में अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसे कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है। उनको 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।
विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।


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