Haryana News: हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई नई पहल ई-श्रम पोर्टल को मजबूती से लागू करने जा रही है। इसके तहत श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण फिर से शुरू किया है। इसमें कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है।
श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राजीव रंजन ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की पहल है। अभी असंगठित श्रमिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें इस पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ताकि वह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने असंगठित श्रमिकों से अपील की है कि वह ई-श्रम पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसके जरिए प्रत्येक पंजीकरण श्रमिक को 12 अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या दिया जाएगा। जो श्रमिक के पूरे जीवन काल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा। जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर्ड करेंगे। जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेंगे।
कोई भी श्रमिक eshram.gov.in पर स्वयं जाकर पंजीकरण कर सकता है या अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र पर या सरल केंद्र पर जा सकता है। पंजीकरण के बाद श्रमिक अपनी जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब प्रवासी श्रमिक भी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण जरूर कराएं और विभाग द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाएं।
ई-श्रम पोर्टल पर छोटे और सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में शामिल लोग, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े उद्योग के क्षेत्र में शामिल श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही बुनकर, बढ़ई, नमक श्रमिक, ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक आराधर, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, ट्रिनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, आशा वर्कर्स, दूध लेने वाले किसान, प्रवासी श्रमिक भी ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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