Haryana News: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार फैमिली आईडी में दर्ज डेटा के आधार पर पात्र लोगों को घर बैठे पेंशन दे रही है। अब कैथल जिले में अविवाहित व विधुर को भी पेंशन भत्ते का लाभ मिलेगा।
पहले चरण में जिले के 688 अविवाहित और 187 विधुरों को चिन्हित किया गया है। इनको फरवरी महीने से प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। अविवाहित पेंशन पाने के लिए उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और सालाना आय 1 लाख 80 से कम होनी चाहिए। विधुर के लिए उम्र 40 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम तीन लाख रुपए तक होनी चाहिए। पिछले 6 महीना में पीपीपी डाटा के अनुसार 9445 लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिल चुकी है। अभी 2147 केस प्रक्रिया में है।

पीपीपी डाटा के अनुसार 175 दिव्यांगों के पेंशन बनी है और 56 लोगों की प्रक्रिया में है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी की उम्र पात्रता के लिए पूरी हो चुकी है तो वह सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई कराएं। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो अकाउंट नंबर वेरीफाई कराएं। इसके बाद सभी पात्रों को घर बैठे ही सरकार की योजना का लाभ मिल सकेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक हरियाणा की मनोहर सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया की फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सदस्यों का डेटा सरकार के पास है। विभाग समय-समय पर फैमिली आईडी का डेटा फिल्टर करता रहता है। इसमें जिनकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है तो संबंधित व्यक्ति के पास फोन कॉल आएगा। जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्रीड विभाग की तरफ से गांव का कोई टीचर या फिर व्यक्ति वेरीफाई करेगा।
इसके बाद संबंधित व्यक्ति का डेटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आएगा। विभाग का कर्मचारी व्यक्ति के घर जाकर उससे पूछेगा कि क्या वह पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। यदि कोई पेंशन लाभ लेना चाहता है तो उसे एक सहमति पत्र भरवारा जाएगा। इसके साथ ही आवेदन मौके पर प्रोएक्टिव एप में सबमिट की जाएगा। इसके बाद पूरा डाटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आएगी। यहां से क्लिक होते ही पेंशन शुरू हो जाएगी।


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