Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 3 प से 10 एचपी तक सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक किसान 29 जनवरी 2024 तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किस का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड आवेदक के परिवार के नाम पहले कोई सोलर कनेक्शन ना हो आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप ना हो आवेदक के नाम पर किसी भूमि की जमाबंदी या फर्ज होनी चाहिए। आवेदक के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका भवानी सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन स्थापित होनी चाहिए।

इसके साथ ही धान उगाने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं है जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://hareda.gov.in या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में स्थित नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।


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