Haryana News: हरियाणा में दिव्यांग भी बन सकेंगे अफसर, खट्टर सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समान अवसर देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियम 2008 में संशोधन की घोषणा की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा संशोधन की जारी अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा लोक सेवा आयोग को एचसीएस परीक्षा में उपस्थित होने वाले दिव्यांगजनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति दी जाती है।
हालांकि यदि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो एचपीएससी मानक न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत को घटाकर 35 प्रतिशत कर सकता है। यह कदम सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक दिव्यांगजनों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करता है।

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