Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर एक लाख से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री बुधवार को दयालु स्कीम के तहत राज्य के 2200 परिवारों को 108 करोड़ रुपए की राशि जारी कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी गरीब परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की अचानक दुर्घटना होने पर मृत्यु या 70 प्रतिशत दिव्यांग हो जाने पर सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 6 से 12 वर्ष आयु तक एक लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष आयु तक 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष आयु तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से 45 वर्ष आयु तक 5 लाख रुपए तथा 45 से 60 वर्ष आयु तक 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 4327 लाभपात्रों के बैंक खातों में 166 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि सीधे डाली गई है। इस प्रकार अब तक कुल 7211 लाभपात्रों को 274 करोड़ 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वार प्रदान की जा चुकी है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, आशिमा बराड, महानिदेशक सूचना जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग मनदीप सिंह बराड, सचिव राजस्व एस नारायणन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।


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