Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डेड-बॉडी के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ़ डेड बॉडी बिल, 2024 को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है।
मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए। यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है।

प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। जहां परिवार के सदस्य मृत शरीर को अस्वीकार कर देते हैं। जिससे उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में पब्लिक अथॉरिटी को कदम उठाने और मृत शरीर के लिए गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरिमा और उचित उपचार का अधिकार, जीवित रहने से परे मृत्यु के बाद शरीर को शामिल करने तक विस्तारित है।


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