Haryana News: हरियाणा के लोगों को सामाजिक और वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना अंत्योदय परिवार के लिए लाभदायक साबित हुई है।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के मुताबिक सत्यापित 1.80 लख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना लागू करने का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु और दिव्यांग होने के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
डीसी ने बताया कि योजना के तहत 15 से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार तक सीमित है।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने आगे बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख, 12 से अधिक या 18 वर्ष तक दो लाख, 18 वर्ष से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक और 45 वर्ष तक पांच लाख रुपए, 45 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक तीन लाख रुपए की राशि दी जा रही है।
इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।


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