हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकर ने कई योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और व्यवसायियों के लिए बेहद अहम हैं। ये वो स्कीम हैं, जिनके जरिए कम खर्चे पर गरीबों और व्यापारियों को मजबूत रिस्क कवर दिया जा रहा है। ये योजनाएं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति स्कीम और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) हैं।
सरकार की स्कीम के तहत हरियाणा में जिन व्यापारियों को सालाना टर्न ओवर डेढ़ करोड़ रुपये त है वे मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। वहीं गरीब परिवारों को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवारों का सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के तहत बीमा किया जा रहा है। इसके तहत इस स्कीम का लाभ एक लाख 80 हजार रुपये कम सालाना आय वाले परिवारों को मिलेगा।

दयालु योजना
आयु वर्ग क्लेम राशि
6 से 12 वर्ष एक लाख रुपये
12 से 18 वर्ष दो लाख रुपये
18 से 25 तीन लाख रुपये
25 से 45 वर्ष पांच लाख रुपये
45 से 60 वर्ष तीन लाख रुपये
व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना
सालाना टर्नओवर क्लेम राशि वार्षिक शुल्क
20 लाख रुपये तक पांच लाख रुपये 100 रुपये
20 से 50 लाख रुपये 10 लाख रुपये 500 रुपये
50 लाख से एक करोड़ रुपये 15 लाख रुपये 1000 रुपये
एक से डेढ़ करोड़ रुपये तक 20 लाख रुपये 2500 रुपये


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