Haryana: हरियाणा में श्रमिक कल्याण स्कीम के तहत आवदेन आसान, जानिए क्या है नई प्रणाली

Haryana News: हरियाणा सरकार ने श्रमिकों कल्याण योजनाओं की आम जन तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब श्रम कल्याण बोर्ड और हरियाणा भवन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थी असानी से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति का भी पता लगा सकते हैं।

हरियाणा के श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने राज्य में श्रमिकों और कामगारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड और हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित करना है।

 Manohar Lal Khattar Labor Welfare Scheme

श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन के मुताबिक नई लॉन्च की गई सूचना प्रणाली दोनों बोर्डों के लाभार्थियों को विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत श्रमिकों को अब उनके आवेदन स्वीकार होने या फिर रिजेक्ट होने दोनों स्थितियों की जानकारी हो सकेगी। अगर किसी श्रमिक का आवेदन निरस्त होता है, वे एप्लीकेशन निरस्तीकरण का कारण भी जान सकता है।

आवेदन निरस्त होने पर आपत्ति के बाद 7वें और 14वें दिन अनुस्मारक एसएमएस सूचनाएं भेजी जाएंगी, जिससे समय पर प्रतिक्रिया मिलेगी। 21वें दिन एक अंतिम एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक दिए गए लिंक का उपयोग करके आसानी से उत्तर दे सकते हैं।

नई स्कीम को लेकर प्रधान सचिव रंजन ने कहा कि यह प्रणाली न केवल संचार को सरल बनाती है बल्कि लाभार्थियों को उनके आवेदन के साथ किसी भी मुद्दे को तुरंत संबोधित करने में भी सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा में प्रत्येक श्रमिक को उनके हकदार लाभ सुचारू रूप से मिल सकें। नई आवेदन प्रणाली के तहत लाभर्तियों की पात्रता निर्धारित करने के साथ लाभार्थियों को चयन में भी आसानी होगी। उम्मीद है कि आवेदन प्रक्रिया पर श्रमिकों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी, जिससे वे आवेदनों में तुरंत सुधार कर सकेंगे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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