Delhi Play School: दिल्ली सरकार ने प्ले स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता, बच्चों के स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी प्ले स्कूल दिल्ली सरकार के अंतर्गत रजिस्टर करवाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है।
दिल्ली के प्ले स्कूलों को लेकर दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास कई शिकायतें आई थीं। जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ प्ले स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा प्ले स्कूलों पर शिक्षा विभाग द्वारा तय उम्र से पहले बच्चों का एडमिशन लेने की भी शिकायतें आ रही थीं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने नियमों का पूरी तरह से अनुपालन और बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया।

दिल्ली सरकार की ओर जारी निर्देश में कहा गया कि बच्चों की तय उम्र से पहले प्ले स्कूलों में कतई एडमिशन ना दिलाया जाए। इस फैसले के बाद नए प्ले स्कूलों की शुरुआत करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। पंजीकरण पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के तहत पात्रता पूरी करनी होगी। इसके अलावा मौजूदा प्ले स्कूलों को नए नियम के तहत पंजीकरण आवश्यक है। इसके लिए निर्धारित फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर ई-मेल के जरिए विभाग को भेजना होगा।
देनी होगी ये जानकारी
प्ले स्कूलों संचालकों को फॉर्म में स्कूल से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। प्ले स्कूल में टीचर और क्लास की संख्या, सुविधाएं से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। फॉर्म भरने के बाद अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने जाएंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदन को स्वीकार या फिर अस्वीकार किए जाने पर विचार किया जाएगा।


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